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COTPA: छापामारी में 25 दुकानों व व्यक्तियों का चालान कटा


Bokaro: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत छापामारी सिटी थाना क्षेत्र राम मन्दिर, सेक्टर-1, कैम्प 2 कोर्ट मोड बोकारो में की गई, जिसमें जो भी व्यक्ति कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा – 2003 की धारा व 4 व 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 25 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 3350/- रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

■ बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है-

जिला परामर्शी मो० असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने हेतु बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है। कोटपा 2003 की धारा 6बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेच सकते हैं पकड़े जाने पर दो सौ रूपये तक का जुर्माना हो सकता है या पोस्को एक्ट के अन्तर्गत एक लाख तक का जुर्माना या विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन करना प्रतिबन्धित है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो० असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सिटी थाना से कोटपा नोडल पदाधिकारी दिनेश कुमार व छापामारी दस्ता उपस्थित थे।


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