Bokaro: चास नगर निगम ने बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए जा रहे भवनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम विभिन्न इलाकों में लगातार जांच अभियान चला रही है। जांच के दौरान कई स्थानों पर बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

60 दिनों के भीतर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
Chas नगर निगम के अनुसार, झारखंड रेगुलराइजेशन आफ अनआथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 लागू होने के बाद अस्थायी और बिना स्वीकृति वाले भवनों को नियमित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर भवन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
लाइसेंसी इंजीनियर से बनवाना होगा नक्शा
रेगुलराइजेशन के लिए भवन मालिकों को बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। साथ ही लाइसेंसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से भवन की वर्तमान स्थिति के अनुसार नक्शा तैयार कराना अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं करने वाले भवन मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण का मामला दर्ज कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।

चिन्हित किए जा रहे नियम तोड़ने वाले भवन
नगर निगम की टीम ऐसे भवनों को चिन्हित कर रही है, जहां बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निगम अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक वैधानिक अनुमति और भवन नक्शा स्वीकृति जरूर प्राप्त करें। बिना अनुमति निर्माण पाए जाने पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

