Bokaro: बीएसएल (BSL), बीपीएससीएल (BPSCL) तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी की सेवा से 30-06-2022 या उससे पहले पृथक हुए हों, अथवा उनके पति/पत्नी या आश्रितों को अब आवास लाइसेन्स योजना के तहत जनवृत- 1, जनवृत- 2, जनवृत-5, जनवृत- 6, जनवृत-8, जनवृत-9, जनवृत-11, जनवृत-12 तथा कैम्प-2 के ई/एफ/ईएफ प्रकार के आवास लाइसेन्स के तहत आवंटित किए जाएंगे।
बीएसएल (BSL) सूत्रों के मुताबिक इस बार प्रबंधन ने इस इस स्कीम के अंतर्गत पिछले बार के तुलना में तीन महत्वपूर्ण बंदलाव किये है। पहला भूतपूर्व कर्मचारी और उसके पत्नी के आलावा उनके आश्रितों को भी आवेदन करने की छूट दी गई है। दूसरा यह कि वैसे लोगो जिन्होंने लाइसेंस में मिलें हुए क्वार्टर को किसी कारणवश सरेंडर कर दिया है वह भी इस बार फिर से अप्लाई करने की योग्यता रखते है। बीएसएल इस बार सेक्टर 3 और 4 को छोड़कर करीब 2500 क्वार्टर का लिस्ट लइसेंस स्कीम हेतु निकालेगा।
लाइसेन्स योजना के इस स्कीम के लिए नगर सेवा विभाग की सूचना पट्ट पर खाली ई/एफ/ईएफ प्रकार आवास की सूची 11 जनवरी 2023 या उससे पहले डिस्प्ले की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार डिस्प्ले की गयी आवासों की सूची में से आवंटन हेतु अधिकतम सात (7) आवास का चॉइस भर सकते हैं।
इस योजना के तहत लाइसेन्स पर आवास आवंटन हेतु फॉर्म 11 जनवरी 2023 से स्टेट बैंक कलेक्ट पर ऑन-लाइन उपलब्ध होगी। इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट के वेब साइट पर ही फॉर्म ऑन-लाइन जमा करनी होगी। ऑन -लाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2023 तय की गई है।
आवेदन की प्रिन्टेड प्रति नगर सेवा भवन के मेन गेट पर अवस्थित काउन्टर में 13 फरवरी 2023 तक जमा की जा सकती है। इस योजना के तहत आवेदक को एक ही आवास आवंटित की जाएगी ।
बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी या आश्रित इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जिन्होंने कम्पनी आवास पूर्व में लाइसेन्स या लीज़ पर लिया हो वर्तमान में भी उनके नाम पर यह आकास हो।
बीएसएल, बीपीएससीएल तथा बोकारो स्थित सेल की अन्य इकाइयों के वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी जिनके नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/ व्यावसायिक प्लॉट हो या वैसे भूतपूर्व कर्मचारी जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल का आवास आवंटित हो अथवा कम्पनी आवास लीज़ पर आवंटित हो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
इसके अलावा वैसे भूतपूर्व कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जो सेवा से टर्मिनेट/डिसमिस किये गये हों।
इस योजना के लिये 1000 रुपए मात्र प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। लाइसेन्स पर आवास आवंटन के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 1,50,000 रुपए मात्र तथा अन्य शुल्क के तौर पर 47,190 रुपए मात्र जमा करना तय किया गया है। विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर 75,000 रुपए मात्र जमा करना होगा।
आवास लाइसेन्स योजना की अन्य शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इससे संबंधित सर्कुलर देखी जा सकती है।
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