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COTPA: नया मोड़, बस स्टैन्ड एवं पेंटाकास्टिल के आसपास छापामारी के दौरान कई दुकानों का कटा चालान


Bokaro: सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 तथा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के तहत बोकारो स्टील सिटी क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़, बस स्टैन्ड एवं पेंटाकास्टिल स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में छापामारी की गई। जिसमें जो भी व्यक्ति कोटपा कानून उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा-2003 की धारा व 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 19 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 3450.00 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन करने हेतु बोकारो जिला के सभी थाना क्षेत्र में लगातार अभियान जारी है। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि आज छापामारी के दौरान पेंटाकास्टिल स्कूल के पास 100 यार्ड के अन्दर तम्बाकू उत्पाद बेचने कि स्थिति में तीन दुकान को कोटपा 2003 की धारा 6बी अन्तर्गत चालान कर अर्थदण्ड वसूला गया है।

कोटपा 2003 की धारा 6बी के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के परिक्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद नही बेच सकते हैं पकडे जाने पर दो सौ रूपये तक का जुर्माना हो सकता है या पोस्को एक्ट के अन्तर्गत एक लाख तक का जुर्माना या विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है।

■ किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के अन्दर् तम्बाकू बेचना मना है-

जिला नोडल पदाधिकारी एन0टी0सी0पी0 बोकारो डा0 एन0पी0सिंह के द्वारा सभी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक व प्राचार्य से अनुरोध किया कि यदि आपके शिक्षण संस्थान के 100 यार्ड के अन्दर यदि कोई दुकानदार तम्बाकू उत्पाद बेचता है तो पहले आप सभी लिखित रूप से ऐसे सभी दुकानदारो को नोटिस करे। आपके नोटिस के बाद भी अगर दुकानदार नही मानता है तो सम्बंधित थाना को जानकारी दें, जिससे कोटपा अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके।


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