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प्रतिबंधित के साथ-साथ एक्सपायरी सामान ना बेचे: खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी


Bokaro: अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो, तेनुघाट अनंत कुमार के निर्देश में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मींज एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम बोकारो के जिला परामर्शी मोहम्मद असलम के संयुक्त रूप से नियमित जांच अभियान के तहत जिला के बीटीपीएस, कथारा, फुसरो, जरीडीह क्षेत्र के विभिन्न होटलों व दुकानों में चलाया गया।

जांच अभियान के दौरान बोकारो थर्मल के विभिन्न दुकानों जैसे पोर्टल द सेलिब्रेशन, हॉट एंड ग्रिल, सुधा मिल्क पार्लर, केकरी शॉप, सुहागन स्टोर, बोकारो जूस सेंटर, जायका होटल, कृष्ण देव होटल के साथ ही साथ जरीडीह प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर में अन्नपूर्णा होटल, ममता लाइन होटल को मुख्य रूप से जांच किया गया।

■ प्रतिबंधित के साथ-साथ एक्सपायरी सामान ना बेचे-

जांच के दौरान पाया गया कि सभी होटलों व दुकानदारों द्वारा फूड लाइसेंस नहीं बनवाया गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मींज ने सभी दुकानदारों व होटल मालिको को जल्द से जल्द फूड लाइसेंस लेने को कहा गया तथा इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट कार्यालय में संपर्क करने को कहा गया। साथ ही फूड लाइसेंस बनाने हेतु फर्जी एजेंट से सावधान रहने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंधित के साथ-साथ एक्सपायरी सामान ना बेचने के बारे में भी निदेश दिया।

■ कोटपा अधिनियम-4 का सीधे-सीधे उल्लंघन है-

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी मोहम्मद असलम ने बताया गया कि जांच के दौरान उक्त सभी होटलों व विभिन्न दूकानों में गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया जो कि कोटपा अधिनियम-4 का सीधे-सीधे उल्लंघन है, जिसके लिए सभी होटलों के मालिकों से व प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों से अर्थदंड के रूप 1400 रुपए की वसूली की गई।

जांच अभियान के दौरान बोकारो थर्मल थाना प्रभारी व छापामारी दल उपस्थित थे।


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