Crime Hindi News

दहेज़ में मोटरसाइकिल के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को मिला आजीवन कारावास


Bokaro: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश महिला अपराध योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले अनिल कुमार झा (उम्र 28) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना उनके शादी के 10 महीने बाद 7 अप्रैल, 2019 को पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र के आसुडीह में हुई थी।

विशेष लोक अभियोजक (SPP) आर के राय ने कहा कि अदालत ने आरोपी अनिल कुमार झा को धारा 304 (बी) – दहेज हत्या- के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका की मां दीपावली देवी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। झा की शादी 18 जून 2018 को कसमार प्रखंड अंतर्गत सिंहपुर निवासी पूजा से हुई थी।

दोषी करार दिए गए झा ने शादी के डेढ़ महीने बाद अपने ससुराल वालो से दहेज़ में मोटरसाइकिल मांगते हुए मृतका को प्रताड़ित करने लगा। उसके दबाव में आकर ससुराल वालो ने उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 20,000 रूपये दिए। जिससे उसने क़िस्त पर मोटरसाइकिल खरीदी। किस्ती ससुराल वालो को देने को कहा। पर वह क़िस्त नहीं दे सके। इसी से नाराज होकर उसने पत्नी को सात अप्रैल 2019 केरोसिन छिड़ककर जला दिया।

Special Public Prosecutor, R K Rai

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) आर के राय ने कहा कि घटना के बाद इलाज के लिए महिला को पहले नीलम नर्सिंग होम चास फिर बीजीएच में भर्ती कराया गया। बुरी तरह से झुलसी महिला को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। यहां उसकी नौ अप्रैल 2019 को मौत हो गई।

 

 

 


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!