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चिकित्सा सहायता योजना का नाम अब से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, इतने रुपये तक की सहायता देगी सरकार


Bokaro: झारखंड सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए चिकित्सा अनुदान हेतु चिकित्सा सहायता योजना संचालित है। इस योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान की राशि अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है। इस योजना के तहत एसटी, एससी एवं ओबीसी वर्ग के PH, अंत्योदय एवं ग्रीन राशन कार्डधारी अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे। आवेदन के साथ आवेदक को राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उक्त योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु एवं ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को चिकित्सा अनुदान का लाभ देने हेतु जिला स्तरीय नवगठित समिति की बैठक आज दिनांक 27 दिसंबर 2021 को उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में किया। बैठक में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सिविल सर्जन को चिकित्सा अनुदान से लाभान्वित कराने हेतु ज्यादा से ज्यादा लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी रविशंकर मिश्रा को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड में कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कर लोगो को जानकारी देने को कहा।

उन्होंने उक्त योजना की व्यापक जानकारी हेतु विशेष कैंप लगाने को कहा, जिसका नेतृत्व सिविल सर्जन, दोनो अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ST/SC/OBC लाभार्थियों को 3 हजार से 10 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इस योजना अंतर्गत पीड़ित को लाभ लेने के लिए किसी भी तरह का बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। केबल गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर।

■ 1500 से 25,000 रुपये तक का सहायता देगी सरकार-

योजना के तहत लाभ दो वर्गों में दिया जाता है. पहला – 18 से अधिक उम्र वालों को और दूसरा 18 से कम उम्र वालों को। 18 से अधिक उम्र वालों को बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 3000 से 5000 रुपये, कोविड के लिए 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की सहायता और कैंसर होने पर लगभग 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। वहीं 18 से कम उम्र वालों को सरकार बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 1500 से लेकर 2500 रुपये, कोविड होने पर 2500 से लेकर 5000 रुपये और कैंसर होने पर 15000 रुपये की सहातया राशि देगी।

■ जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा-

योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ लेने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदक को ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करना भी अनिवार्य होगा। आवेदक को अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ समर्पित करना होगा, साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता की छाया प्रति भी संलग्न करना जरुरी है।

■ यहां जमा करें आवेदन-

इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रखंड कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉ जितेंद्र कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी रविशंकर मिश्रा एवं बोकारो जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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