Bokaro: बोकारो कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (ADJ)- 4 योगेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को एक हत्या के मामले में दो लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ दोनों पर 20,000 रूपये जुर्माना भी लगाया है। घटना करीब डेढ़ साल पहले 30 जनवरी 2022 को चास के यदुवंश नगर में घटी थी।
इस मामले के एपीपी, राकेश कुमार राय ने बताया कि कोर्ट ने रोशन कुमार (32) और सोनू कुमार (23) को जयप्रकाश मोनू सिंह की हत्या का दोषी पाया है। IPC की धारा 302 के तहत दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी आदर्श कॉलोनी चास के रहने वाले है। रोशन पेशे से ड्राइवर है, वहीं सोनू फोटोग्राफर है।
घटना के वक़्त जयप्रकाश की उम्र 23 साल थी। उक्त घटना की शिकायतकर्ता मृतक की बहन अंजलि सिंह है। राकेश कुमार राय ने बताया कि घटना शाम की है जब यदुवंश नगर के लोग हल्ला सुन जेहरा जंगल (खुले मैदान) में पहुंचे और जयप्रकाश को खून में लथपथ पाया। अंजलि भी उस वक़्त वहा पहुंची और अपने भाई को अस्पताल ले गई। जहा डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
अंजलि ने पुलिस को बताया कि उसने और अन्य लोगो ने रोशन और सोनू को घटनास्थल से भागते देखा था। उनके हाथ और कपड़े पर खून लगा था।
पुलिस ने अनुसन्धान के क्रम में आरोपियों के कब्ज़े से वह चाकू बरामद किया जिससे उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। घटना के पीछे के कारणों का खुलाशा नहीं हो पाया था। बताया गया कि किसी छोटी सी बात पर आपस में लड़ाई हुई जिसमे जयप्रकाश की हत्या हो गई।