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पेटरवार में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई


Bokaro: पेटरवार में गुरूवार को हुई आपराधिक कृत्य के कारण पेटरवार चौक, पेटरवार मस्जिद के आस-पास, सदमाकला पंचायत, बुण्डू पंचायत में दो गुटों के बीच काफी तनाव व्याप्त है तथा वहाँ साम्प्रदायिक सदभाव बिगड़ने की स्थिति बनी हुई है। उपरोक्त आशंका / सम्भावना से संतुष्ट होकर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) अनंत कुमार ने द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटरवार क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित स्थलों पेटरवार पंचायत क्षेत्र, पेटरवार तेनु चौक, पेटरवार चौक से थाना रोड, पेटरवार मस्जिद के आस-पास के क्षेत्रों में सदमाकला पंचायत क्षेत्र, गुण्डू पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।

(1) पाँच अथवा पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ उक्त क्षेत्र में एकत्रित होना, भ्रमण करना तथा भीड़ लगाना वर्जित होगा।

( 2 ) किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अग्नेयास्त्र अथवा परम्परागत हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा फरसा, बरछा, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना प्रदर्शन अथवा उसका व्यवहार किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।

(3) निषेध क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी प्रकार का कोई जुलुस, रैली, सभा, घरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना वर्जित रहेगा।

(4) प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत संबंधित व्यक्तियों / कर्मचारियों / पदाधिकारियों / दण्डाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अवांछित रूप से भ्रमण करने पर पूर्णतः रोक लगा रहेगा।

(5) किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर उक्त घटना को लेकर ऐसा कोई आपत्ति जनक, भड़काऊ तथा संप्रदायिक उन्माद उत्पन्न करने वाला संवाद या लेख पोस्ट नहीं किया जाएगा।

(8) निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 188 के तहत दण्डनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उक्त आदेश दिनांक 10.03.2022 से 13.03.2022 के मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इसकी जानकारी गुरुवार शाम अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार ने दी ।


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