Bokaro: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश पर जिला प्रसाशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद जिले में बालू का अवैध कारोबार जारी है। पहले और अभी में अंतर सिर्फ इतना है कि बालू जो प्रतिबंध के पहले 2200-2400 रुपया ट्रेक्टर मिलता था, अब 5000 -7000 रूपये ट्रेक्टर मिल रहा है।
न नदियों में बालू का माइनिंग रुका है, न ट्रांसपोर्टेशन और न ही बिक्री। बालू का दाम बढ़ने से सिर्फ खरीदार कम हो गए है। बोकारो स्टील टाउनशिप में अवैध बालू की बिक्री जारी हैं। सेक्टर-11 के पीछे बथुआ के पास से दामोदर नदी बहती है। वहा से बालू निकाल कर ट्रेक्टर से शहर में बेचा जा रहा हैं। इसकी शिकायत सेक्टर 11 और बथुआ के रहने वाले लोगो ने जिला प्रसाशन से गोपनीयता बरतते हुए की थी।
इस सुचना पर डीसी, बोकारो, कुलदीप चौधरी ने तुरंत एक्शन लिया। जिसके बाद खान निरीक्षक, बोकारो, थाना प्रभारी हरला थाना एवं पुलिस बल के साथ हरला थाना अन्तर्गत ग्राम-भतुआ स्थित दामोदर तट से करीब 500 मीटर दक्षिण की ओर स्थित बालू भण्डारण स्थल का औचक जाँच किया गया।
जाँच के क्रम में 17 स्थानों पर अवैध रूप से बालू का भण्डारण किया हुआ पाया गया, जो लगभग 2,08,800 (दो लाख आठ हजार आठ सौ) घनफीट है। उक्त क्षेत्र पर बालू खनिज के भण्डारण हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत कोई भी भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। उपरोक्त अंकित मात्रा 2,08,800 घनफीट बालू को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।
आगे, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित नियमावली, 2017 एवं 2019 के नियम 54A के तहत उपरोक्त अवैध रूप से भण्डारित बालू खनिज की मात्रा को आम निलामी के द्वारा बन्दोवस्ती की जायेगी। इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी बोकारो रवि कुमार सिंह ने सोमवार को दी।
Abhi bhi Jari hai rat 11 baje se 4baje subah tak chalta hai
Abhi bhi balu k bhut stok hai