Bokaro: पेटरवार थाना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या मामले में माननीय न्यायालय ADJ-III, बेरमो (तेनुघाट) ने अभियुक्त करमचंद सोरेन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला ST No.-41/24, पेटरवार थाना कांड संख्या 120/2023 (दिनांक 14.08.2023), धारा 302/201 के तहत सुनाया गया।

जंगल में पेड़ से लटका मिला था युवती का शव
अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने कहा कि घटना के बाद फर्द बयान के अनुसार चौकीदार गणेश मांझी ने बताया कि 14.08.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान लगभग सुबह 9:30 बजे मंझलीडी मोड़ के पास उन्हें सूचना मिली कि समीप के जंगल में एक शव पेड़ से लटका हुआ है। सूचना मिलने पर जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि लगभग 23 वर्षीय युवती का शव दुपट्टे के सहारे पेड़ से लटका हुआ था।

धनबाद रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ रिश्ता
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की मुलाकात मृतका से घटना के एक वर्ष पहले धनबाद रेलवे स्टेशन पर हुई थी। युवती स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ती गईं। बाद में आरोपी बेंगलुरु चला गया, लेकिन संपर्क बना रहा। कुछ समय बाद रिश्तों में अनबन शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपी ने युवती को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
साजिश के तहत ले जाकर की हत्या
पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती को पहले धनबाद बुलाया और फिर रणनीति के तहत पेटरवार ले गया, जहां जंगल में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित है। मृतका के मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस उसे ट्रेस कर पाई। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर युवती का बैग, कपड़े और मोबाइल के जले अवशेष भी बरामद किए गए।
(By CurrentBokaro team)

