Bokaro: व्यवहार न्यायालय ने करीब तीन साल पुराने विष्णु शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे-1 दीपक बरनवाल की अदालत ने मुख्य आरोपित सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी।

शिवपुरी कॉलोनी में गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या
अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने बताया कि 19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में फुदनीडीह निवासी विष्णु शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि सनोज सिंह और अजीत सिंह ने विष्णु शर्मा को शाम करीब छह बजे अपने घर बुलाया था। वहां पहले से रची गई साजिश के तहत उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई।
13 गवाहों की गवाही बनी अहम आधार
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। अदालत ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाने के अलावा धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के आरोप में सात साल की सजा दी। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत भी दोनों दोषियों को सात-सात साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। करीब तीन साल तक चले इस हत्याकांड के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला है।


