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Bokaro के सिख दंगा पीड़ितों को 39 साल बाद मिलेगा 1.20 करोड़ रुपए मुआवजा


Bokaro: सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बोकारो में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को करीब 39 साल बाद राज्य सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। झारखण्ड में सबसे ज्यादा 24 दंगा पीड़ित बोकारो जिले के हैं।

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बोकारो में सिख दंगा के 24 पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के बीच 1.20 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मुहर लगा दी गई।

राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता वाले सिख विरोधी दंगा आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिले के कुल 24 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि इसके लिए कैबिनेट ने झारखंड आकस्मिकता फंड से 1,20,05,740 (एक करोड़ बीस लाख पांच हजार सात सौ चालीस) रुपए मात्र अग्रिम के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति दे दी।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर साल 2015 में सिख दंगा प्रभावितों के मुआवजे के निर्धारण के लिए रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मेंबर कमीशन का गठन किया था। कमीशन ने दंगा प्रभावितों से आवेदन मंगाकर जांच की और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बावजूद मुआवजे का भुगतान लंबे समय से लंबित था।


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