Bokaro: उपायुक्त, बोकारो के निर्देश तथा सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के मार्गदर्शन में सोमवार को जिले में हुक्काबार, ई-सिगरेट एवं मादक पदार्थों पर रोक को लेकर विशेष जांच एवं छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान लाइन होटलों में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के अनुपालन की भी गहन जांच की गई।

7 लाइन होटलों की हुई जांच, नहीं मिला हुक्काबार या ई-सिगरेट
अभियान के तहत औषधि निरीक्षक श्रीमती पुतली बिलुंग, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा, जिला छापामारी दल तथा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला परामर्शी मो. असलम की संयुक्त टीम ने आईटीआई मोड़ से कुर्रा तक कुल 7 लाइन होटलों की जांच की। जांच के दौरान किसी भी होटल में हुक्काबार अथवा ई-सिगरेट की उपलब्धता नहीं पाई गई।

कोटपा-2003 के उल्लंघन पर कार्रवाई
हालांकि कई प्रतिष्ठानों में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003) की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य “धूम्रपान निषेध” सूचना पट्ट नहीं लगाए गए थे। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित होटल संचालकों से कुल Rs 4,300 का अर्थदंड वसूला गया।
प्रशासन की सख्त चेतावनी, जनता से सहयोग की अपील
जिला परामर्शी मो. असलम ने स्पष्ट किया कि झारखंड में हुक्काबार एवं ई-सिगरेट पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान में इनका संचालन पाया जाता है तो तत्काल पुलिस या प्रशासन को सूचना दें। अधिकारियों ने आमजन से तंबाकू एवं नशे से दूर रहने तथा कानून का पालन करने की अपील की।
(By Currentbokaro team )

