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सामूहिक दुष्कर्म, हत्या कर शव को बिजली के खम्बे में टांगने वाले चचेरे भाई सहित 4 को उम्र कैद


Bokaro: बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को चार लोगों को एक 23-वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषियों ने बलात्कार और हत्या करने के बाद लड़की के शव को बिजली के खंभे पर लटका दिया था। दोषी ठहराए गए लोगों में मृतक लड़की का चचेरा भाई भी शामिल है। जिसने मृतका को उसके प्रेमी के साथ अकेले में पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। यह घटना 16 नवंबर 2019 को चंदनक्यारी थाना क्षेत्र के सांडबोआ गांव की है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) आर के राय ने कहा कि मृतका के प्रेमी की इस केस में गवाही महत्वपूर्ण रही। घटना की प्राथमिकी मृतका की बड़ी बहन ने दर्ज कराई थी।

घटना के बारे में बताते हुए एसपीपी ने कहा, ”घटना उस समय हुई जब मृतका शाम करीब साढ़े पांच बजे सडबोआ में अपने प्रेमी से मिलने एक सुनसान जगह गई थी। उसका चचेरा भाई बीरेंद्रनाथ उसी समय अपने तीन दोस्तों के साथ मौके पर पहुंच गया। पहले चारों ने मृतका और उसके प्रेमी की पिटाई की। फिर बीरेंद्रनाथ के इशारे पर उसके तीनों दोस्तों ने लड़की को पास के झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी हत्या कर उसके शरीर को एक कंबल में बांध कर बिजली के खंभे से लटका दिया।

बोकारो कोर्ट के अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश -4, योगेश कुमार सिंह ने मृतका के चचेरे भाई बीरेंद्रनाथ महतो और उसके तीन दोस्तों – मनिंद्रनाथ महतो, बिजय महतो और महावीर महतो – को धारा 302- (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एसपीपी ने कहा कि हत्या के अलावा दोषियों को धारा 376 (डी) – (सामूहिक बलात्कार) के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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