Hindi News

बोकारो के इन छह इलाको में अगले आदेश तक धारा 144 लागू


Bokaro: रांची जिला अन्तर्गत शहर में घटित सम्प्रदायिक घटना की स्थिति को देखते हुए चास अनुमण्डल क्षेत्र के बालीडीह थाना क्षेत्र में मखदुमपुर, माराफारी थाना क्षेत्र में मोहन पान दुकान से 200 गज पूर्व दिशा एवं 200 गज पश्चिम दिशा, चास थाना क्षेत्र में भर्रा बस्ती/स्वर्णकार मोहल्ला/ अंसारी मोहल्ला/मुस्लिम मोहल्ला चिन्हित क्षेत्रों में द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।

उक्त आशय की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी,चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार शाम दी।

इसके तहत निम्नांकित आदेश जारी रहेगा :-

1. निषेधाज्ञा क्षेत्रान्तर्गत पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर
एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना इत्यादि पर प्रतिबंद रहेगा।

2. किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा- लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-कमान, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक प्रदार्थ लेकर नजायज मजमा नहीं लगायेंगे तथा इन हथियारों के साथ जनप्रदर्शन नहीं करेंगे।

3. किसी भी प्रकार के सभा,जुलूस, प्रदर्शन रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा।

4. रांची शहर में घटित घटना के आलोक में Social Networking जैसे Whatsapp Twiter/Facebook and any Other Social Media Plateform पर भडकाउ सम्प्रदायिक गैरोज / ऑडियों / विडियों के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उक्त आदेश का उल्लघंन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति एवं Admin पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

5. Jharkhand Control of the use and play of loudspeaker Act-1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक वर्जित रहेगा।

6. तीन से अधिक वाहनों का काफिला का आवागमन एकसाथ वर्जित रहेगा।

यह आदेश निम्न पर लागू नहीं होगा :-

यह निषेधाज्ञा आदेश प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों / प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा उसी प्रकार शवयात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों बारात पार्टी के सदस्यों,विद्यालय / महाविद्यालय में जानेवाले छात्रों-छात्राओं एवं वर्तमान में चल रही परीक्षा में शामिल होनेवाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा। उक्त आदेश को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों/ थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!