Bokaro: मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में बोकारो की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी गुलाम मुस्तफा दलाल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला एनडीपीएस केस संख्या-01/2025, चास थाना कांड संख्या-67/25 में एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 15(सी), 18(बी) एवं 25 के तहत सुनाया गया। दोषी गुलाम मुस्तफा दलाल (40) पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के ओंदा थाना क्षेत्र स्थित पुनीसोल मुस्लिम पाड़ा का निवासी है।
वाहन जांच के दौरान पुलिस ने पकड़ा
मामला 9 अप्रैल 2025 का है। पुलिस टीम चंदनकियारी रोड पर नियमित वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान शाम करीब 4:05 बजे एक सफेद रंग की टाटा पिकअप वैन तेज रफ्तार से आती दिखाई दी।

पुलिसकर्मियों ने वाहन को रुकने का इशारा किया। पुलिस के मुताबिक, चालक ने वाहन रोकने के बाद मौके से भागने का प्रयास किया। हालांकि, गश्ती दल ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
मादक पदार्थ के साथ हुई गिरफ्तारी
तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चास थाना में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गुलाम मुस्तफा दलाल को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
