Bokaro: दीपावली एवं छठ पूजा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने नागरिकों और पटाखा विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की है। इसका उद्देश्य आमजनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता बनाए रखना है।


केवल हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति
अनुमंडल पदाधिकारी, चास प्रांजल ढांडा और अग्निशमन पदाधिकारी, चास विनोद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप केवल निर्धारित मानकों वाले हरित पटाखों की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी। अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले और बेरियम सॉल्ट युक्त पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
प्रशासन के निर्देशानुसार, दीपावली के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में स्थित साइलेंस जोन में भी पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।

बिना लाइसेंस बिक्री करने पर होगी कार्रवाई
पटाखों की अस्थायी और स्थायी बिक्री केवल वैध लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही कर सकेंगे। बिना लाइसेंस बिक्री और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल त्योहार मनाने की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
