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चास अनुमंडल के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू


Bokaro: त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2022 के अवसर पर बोकारो जिला के चास अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रत्याशियों यथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया सदस्य, वार्ड सदस्य के चुनाव 2022 की घोषणा के साथ ही उनके गतिविधियों में वृद्धि हुई है। साथ ही पूरे क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की संभावना को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा चास अनुमंडल अंतर्गत सभी पंचायत क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चास अनुमंडल के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

■ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञाः-

01. कोई भी व्यक्ति, समूह अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के सदस्य बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के जनसभा का आयोजन नहीं करेंगे। जनसभा का आयोजन हेतु अधोहस्ताक्षरी की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को मात्र सूचना प्रेषित करना पर्याप्त नहीं होगा।

02. कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल के सदस्य बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के जूलूस नहीं निकालेंगे। जुलुस निकालने के लिए लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

03. दूसरे अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा आयोजित जनसभा अथवा जुलुस में बाधा उत्पन्न करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

04. ऐसे स्थानों पर जहां किसी एक प्रत्याशी द्वारा जन सभा आयोजित की गई हो वहां से जुलुस ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

05. जुलुस में ऐसी वस्तुओं को लेकर चलन पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है, जिनका प्रक्षेपास्त्र की तरह इस्तेमाल किया सके।

06. किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंधित, मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना इत्यादि को पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है।

07. मतदाताओं की जाति अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या अन्य किसी धार्मिक पूजा स्थल पर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

08. कोई भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे की समय सीमा के अंदर अधोहस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी वाहन ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।

09. किसी भी अभ्यर्थी या उनके सहयोगी द्वारा शराब का वितरण करना, अनुज्ञप्ति शस्त्र गड़ासा, भाला, तीर-धनुष आदि को लेकर चलना तथा किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

10. चुनाव प्रचार एवं अन्य सभी प्रयोजनार्थ एक से अधिक वाहन का काफिला बिना अनुमति प्रतिबंधित होगा। परंतु ग्राम पंचायत के मुखिया अभ्यर्थियों/पंचायत समिति के सदस्य अभ्यर्थियों/जिला परिषद के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए वाहनों को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सक्षम निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (Wind Screen) पर चिपकाना अनिवार्य रहेगा।

11. पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्रों के भीतर या मतदान केन्द्रों के परिसर एवं मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति किसी मतदान पदाधिकारी एवं मतदाता को मतदान केन्द्र पर जाने मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

12. मतदान केन्द्रों में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और ना दिया जाएगा।

13. किसी भी अभ्यर्थी द्वार घ्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा।

14. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी सम्पत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैण्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे अन्य कार्यालयों, बिजली के खंभो, माईल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा।

15. किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, हैंड बिल, फ्लेक्स इत्यादि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का पहचान के साथ-साथ उसकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

16. कोविड-19 के गाईडलाईन को अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आदर्श आचार संहिता के सभी अवयवों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

17. उक्त आदेश सिख एवं नेपाली समुदाय के लिए उनके धार्मिक रीति-रिवाज के अनुरूप कृपाण एवं खुखरी रखकर चलने पर अथवा धार्मिक जुलूस पर प्रभावी नही होगा।

■ इन पर निषेधाज्ञा लागू नहीं होगा –

यह निषेधाज्ञा निर्वाचन एवं मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव-यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय/महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम का क्षांत किया जाता है। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.04.2022 से चास अनुमंडल अंतर्गत (नगर निगम चास एवं बी.एस.सिटी क्षेत्र को छोड़कर) पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा।


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