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Lok Sabha Election 2024: चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल पर प्रिन्टर का नाम-पता अनिवार्य


Bokaro: सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई।

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मौके पर एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से सम्बन्धित अनुदेशिका की कंडिका 127 A के तहत कई दिशा – निर्देश दिए गए है। दिशा-निर्देश का सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता का अंकण अनिवार्य होगा।

पुनः प्रिन्टिग प्रेस को, प्रिन्टिग हेतु आपूर्ति आदेश देने वाले व्यक्ति की पहचान किसी ऐसे दो व्यक्ति से अभिप्रमाणित कराया जाना अपेक्षित होगा, जिन्हें वह व्यक्तिगत रुप से जानता हो। पहचान सम्बन्धी Declaration पहचानकर्ता के हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक होगा। प्रिटिंग साम्रगी तैयार होने के उपरान्त प्रिन्टर द्वारा, सामग्री प्रकाशित कराने वाले व्यक्ति की पहचान सम्बन्धी (Declaration) के साथ, प्रकाशित सामग्री की एक प्रति एमसीएमसी कोषांग/व्यय अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा केबल आपरेटर को किसी भी तरह का विज्ञापन संचालित करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से विज्ञापन सामग्री का प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मौके पर विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल आपरेटर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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